Bengaluru के एक शख्स में फिल्म देखने के लिए सिनेमा घर का टिकट बुक कराया था। लेकिन इस दौरान उसके 25 मिनट विज्ञापन देखने में बर्बाद हो गए और फिर उसने PVR INOX पर मुकदमा दायर करवा दिया था। इस केस में अब शख्स को जीत भी मिल गई है और अब मोटी रकम भी मिलने वाली है। रिपोर्टर्स के मुताबिक, Bengaluru में एक 30 वर्षीय व्यक्ति ने PVR सिनेमा INOX परसों की स्क्रीनिंग से पहले लंबी विज्ञापन चला कर उनका 25 मिनट का समय बर्बाद करने और इस वजह से मानसिक पीड़ा होने को लेकर मुकदमा दायर किया था। अब इस मामले में शख्स ने कोर्ट के द्वारा 65000 का मुआवजा भी जीता है।
कीमती समय किया बर्बाद
शिकायतकर्ता ने कहा कि, तय समय पर फिल्म खत्म नहीं हो सकी, जिस वजह से वह अपने अन्य कार्यक्रमों में शामिल नहीं हो पाया और उसे काफी नुकसान उठाना पड़ा। जिसकी भरपाई के लिए पैसे कैलकुलेट नहीं किया जा सकते। शख्स का आरोप है कि उसकी कीमती समय बर्बाद किया गया और यह एक गलत ट्रेड फेयर के दायरे में है क्यूंकि विज्ञापन चला कर फायदा उठाने के लिए शो के समय के बारे में गलत जानकारी थी। कंज्यूमर कोर्ट ने शिकायतकर्ता की शिकायत पर ध्यान देते हुए समय को धन के समान माना और PVR सिनेमा और INOX को नुकसान की भरपाई के निर्देश दिए। कोर्ट ने शख्स का समय बर्बाद करने के लिए ₹50000, मानसिक पीड़ा के लिए ₹5000 और शिकायत दर्ज करने और अन्य राहत के लिए ₹10000 का भुगतान करने के निर्देश दिए।
व्यस्त रूटीन में बेवजह विज्ञापन देखना कठिन
कंज्यूमर कोर्ट ने 15 फरवरी को अपने आदेश में कहा कि, “किसी को भी दूसरे के समय और धन से लाभ उठाने का कोई अधिकार नहीं है। थिएटर में बेकार में बैठकर जो कुछ भी दिखाया जा रहा है उसे देखने के लिए 25 से 30 मिनट काम नहीं है। व्यस्त लोगों के लिए जिनके पास व्यस्त रुटीन है उनके लिए बेवजह विज्ञापन देखना बहुत कठिन है”।
PVR और INOX ने अपने बचाव में दिए ये दलील
PVR सिनेमा और INOX ने अपने बचाव में दलील दी कि कानून के तहत जागरूकता फैलाने के लिए कुछ सार्वजनिक सेवा घोषणाएं दिखाना उनकी जिम्मेदारी है। हालांकि कोर्ट ने कहां की यह वीडियो फिल्म शुरू होने से 10 मिनट पहले और फिल्म के इंटरवल के दौरान दिखाया जाना चाहिए। कोर्ट ने PVR सिनेमा और INOX को उपभोक्ता कल्याण फंड में ₹65000 जमा करने का निर्देश दिया है। उन्हें आदेश की तारीख से 30 दिनों के भीतर यह राशि जमा करने को कहा गया है।