आम आदमी पार्टी (AAP) के विधायक Amanatullah Khan को दिल्ली हाईकोर्ट से राहत मिली है। उन्हें पुलिस बाधा मामले में गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया है। यह मामला 2023 में दर्ज किया गया था, जब पुलिस ने उनके खिलाफ सरकारी काम में बाधा डालने और सार्वजनिक आदेश का उल्लंघन करने का आरोप लगाया था।
हाईकोर्ट ने कहा कि जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, तब तक खान की गिरफ्तारी नहीं होगी। अदालत ने पुलिस को निर्देश दिया कि वे कानून के दायरे में रहकर जांच करें और बिना ठोस आधार के कोई सख्त कार्रवाई न करें।
Amanatullah Khan पर आरोप है कि उन्होंने एक सरकारी कार्रवाई में हस्तक्षेप किया था, जिससे पुलिस को अपना काम करने में कठिनाई हुई। हालांकि, खान ने इन आरोपों को गलत बताया और कहा कि वे केवल जनता की भलाई के लिए काम कर रहे थे।
इससे पहले, दिल्ली पुलिस ने खान के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था और उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। लेकिन अब कोर्ट के आदेश के बाद उन्हें फिलहाल राहत मिल गई है।
विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला राजनीति से प्रेरित भी हो सकता है। वहीं, AAP समर्थकों ने इस फैसले का स्वागत किया और इसे न्याय की जीत बताया। अब देखना होगा कि आगे की जांच में क्या निष्कर्ष निकलता है।
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