दिल्ली की एक अदालत ने बीजेपी सांसद Bansuri Swaraj के खिलाफ आम आदमी पार्टी (AAP) नेता Satyendar Jain द्वारा दायर आपराधिक मानहानि की शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि इस शिकायत पर संज्ञान लेने का कोई आधार नहीं है।
अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट नेहा मित्तल ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का मामला नहीं बनता। सत्येंद्र जैन ने अपनी शिकायत में दावा किया था कि 5 अक्टूबर 2023 को एक टीवी साक्षात्कार के दौरान बांसुरी स्वराज ने उनके खिलाफ झूठे और अपमानजनक बयान दिए, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा।
Satyendar Jain ने आरोप लगाया था कि Bansuri Swaraj ने इंटरव्यू में गलत तरीके से कहा कि उनके घर से 1.8 किलोग्राम सोना, 133 सोने के सिक्के और 3 करोड़ रुपये बरामद किए गए। जैन का कहना था कि यह आरोप उनकी छवि को खराब करने और राजनीतिक लाभ उठाने के मकसद से लगाए गए थे। उन्होंने कहा कि इन बयानों से उन्हें भ्रष्ट और धोखेबाज बताने की कोशिश की गई।
इस मामले में कोर्ट ने 16 दिसंबर 2024 को Bansuri Swaraj को नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में बांसुरी स्वराज ने अदालत में दलील दी कि यह शिकायत राजनीति से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उन्हें बदनाम करना है। उनकी ओर से 13 जनवरी को अदालत में कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे।
Bansuri Swaraj के वकील ने अदालत में तर्क दिया कि Satyendar Jain के आरोप दिल्ली विधानसभा चुनाव से जुड़े राजनीतिक कारणों से लगाए गए हैं। सभी दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने इस शिकायत को खारिज कर दिया, जिससे बांसुरी स्वराज को बड़ी राहत मिली।
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