दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने उनके और पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। यह आदेश सार्वजनिक धन के कथित दुरुपयोग के मामले में दिया गया है, जिसमें केजरीवाल और उनके पार्टी के नेताओं ने बड़े होर्डिंग्स लगाने के लिए सरकारी धन का अवैध उपयोग किया है।
2019 में दर्ज की गई शिकायत से यह मामला जुड़ा हुआ है। शिकायत में कहा गया था कि अरविंद केजरीवाल, द्वारका की पार्षद नितिका शर्मा और पूर्व आप विधायक गुलाब सिंह ने दिल्ली के विभिन्न इलाकों में बड़े होर्डिंग्स लगाए। होर्डिंग्स पर सरकारी पैसा खर्च किया गया था, और आरोप है कि यह सार्वजनिक धन का दुरुपयोग था। शिकायत में यह भी कहा गया कि इन होर्डिंग्स का उद्देश्य पार्टी का प्रचार करना था, जिससे यह दिखाता था कि यह धन राजनीतिक फायदे के लिए किया गया था, जबकि यह धन जनता के हित में होना चाहिए था।
18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश
कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को इस मामले में एफआईआर दर्ज करने और 18 मार्च तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। इस आदेश से अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के अन्य नेताओं के खिलाफ न्यायिक कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। इस निर्णय से राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया है और यह मामला दिल्ली की राजनीति को बदल सकता है।
यह मामला अब राजनीतिक भी है। केजरीवाल के खिलाफ यह आरोप उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो सकता है क्योंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते सार्वजनिक रूप से ऐसे आरोपों में घिरना उनकी छवि को प्रभावित कर सकता है। अब यह देखना होगा कि पुलिस इस मामले में क्या करती है और अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के लोगों की राय क्या है।